Parliament Election 2024 Update: लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बडी घोषणा है। उन्होंने चुनाव कार्य में लगे सभी कार्मिकों के लिए अनुग्रह राशि की घोषणा की है। जिसके लिए श्रेणीयां बनाई गई है।
हिंसा में मौत होने पर अलग तो सामान्य मौत होने पर अलग मुआवजा दिया जाएगा। वहीं विकलांगता होने पर भी मुआवजा मिलेगा। मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश की भी घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश में लोकसभा के चुनाव चार चरण में होने है।
जिनमें पहले चरण में 19 अप्रैल को, दूसरे चरण में 26 अप्रैल को, तीसरे चरण में 7 मई को एवं चौथे चरण में 13 मई 2024 को मतदन होना है। इस सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर पूरी जानकारी उपलब्ध कराई है। राज्य शासन द्वारा प्रत्येक चरण के चुनाव के दौरान सार्वजनिक अवकाश रहने की घोषणा की है।
जिसमें सभी प्रकार के कार्यालय एवं स्कूल कालेज बंद रहेंगे। निजी व्यवसायों में भी अवकाश रहेगा। वहीं चुनाव ड्यूटी के दौरान किसी भी प्रकार का हादसा होने पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है।
उन्होंने कहा मतदान को संपन्न कराने में राज्य सरकार के कई विभागों के कर्मचारी एवं अधिकारियों के साथ राज्य पुलिस बल, होमगार्ड्स, चालक, क्लीनर, पैरामिलिट्ररी फोर्स के जवान लगाए जाते हैं। उन्होंने कहा कार्यालय या घर से निकलने से लेकर कार्यालय या घर तक आने के दौरान उन्हें ड्यूटी पर ही माना जाएगा।
उग्रवाद, हिंसा जैसे सडंक पर खदान, बम विस्फोट जैसी घटना के साथ कोविड-19 से मृत होने पर कार्मिक को 30 लाख रुपए की अनुग्रह राशि मिलेगी। सामान्य अवस्था में मौत होने पर कार्मिक को 15 लाख रुपए की अनुग्रह राशि मिलेगी।
वहीं स्थायी विकलांगता की दशा में कर्मचारी को 15 लाख एवं सामान्य विकलांगता में 7.5 लाख रुपए की अनुुग्रह राशि मिलेगी। वहीं बीमार होने पर कर्मचारी का केशलेस उपचार कराया जाएगा।
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