EPF: कर्मचारी की मौत होने पर क्या हैं पेंशन के जरुरी नियम, फटाफट पढ़ें पूरी डिटेल

Employee Pension Fund: अगर आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए खास हो सकती है। आपको बता दें रिटायरमेंट फंड देने वाली संस्था पीएफ (EPF) के द्वारा सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों को सुविधा प्रदान की जाती है। गैर सरकारी नौकरी करने वाले सभी कर्मचारियों की सैलरी का 12 फीसदी भाग पीएफ खाते में जमा होता है। जितना कर्मचारी के खाते से पैसा कटता है उतना ही नियोक्ता के खाते से भी कटता है।

इसके बाद ये रकम कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद एकमुश्त प्राप्त होती है। नियोक्ता के 12 फीसदी योगदान में 8.33 फीसदी पैसा कर्मचारी के ईपीएस खाते में जमा होता है। जो कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में मंथली प्राप्त होता है।

कैसे होती है पेंशन की कैलकुलेशन

आपको बता दें पेंशन कैलकुलेशन कर्मचारी की सैलरी 15 हजार रुपये पर तय है। इस हिसाब से मंथली 1250 रुपये कर्मचारी के ईपीएस खाते में जमा होते हैं। आपको बता दें बीते साल कर्मचारियों के द्वारा बेसिक सैलरी में ज्यादा पेंशन का चुनाव करने पर हर महीने ज्यादा पैसा ईपीएस खाते में जमा होता है। कोई भी इसके लिए कर्मचारी तब आवेदन कर सकता है जब वह करीब 10 से ईपीएस खाते का मालिक हो।

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कर्मचारी की मृत्यु होने पर कितनी मिलती है पेंशन

आपको बता दें ईपीएस 1995 के नियम के तहत कर्मचारी की मौत होने के बाद पेंशन के हकदार पत्नी/पति और बच्चे होते हैं। कर्मचारियों को पेंशन की रकम ईपीएस के नियम के तहत ही दी जाती है। अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है तो पेंशन पूरी तरह से क्लोज नहीं होती है, बल्कि पति/पत्नी और बच्चे के 25 साल होने तक पेंशन प्राप्त होती रहती है।

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क्या है मिनिमम पेंशन का नियम

जानकारी के मुताबिक यदि कर्मचारी के द्वारा मौत होने पर एक बार भी ईपीएस खाते में योगदान किया है तो उसके परिवार को पेंशन की रकम प्राप्त होगी। वहीं नौकरी के समय मत्यु होने पर पत्नी को कम से कम 1 हजार रुपये की पेंशन प्राप्त होगी। ये पेंशन तब तक मिलती रहेगी जब तक वह जीवित रहेगी। इसके अलावा पत्नी की दूसरी शादी करने पर पेंशन बच्चों के नाम पर ट्रांसफर हो जाएगी। इसके साथ में पेंशन की रकम भी बढ़ जाएगी।

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