भारत सरकार और राज्य सरकारें समय-समय पर दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं, जिनका लाभ उठाने के लिए एक मुख्य दस्तावेज़ की आवश्यकता होती है जिसे विकलांगता प्रमाण पत्र या दिव्यांग प्रमाण पत्र कहा जाता है।
मध्यप्रदेश सरकार ने आम नागरिकों की सुविधा के लिए इस प्रक्रिया को ऑनलाइन बना दिया है। अब कोई भी पात्र व्यक्ति MP e-District पोर्टल की मदद से विकलांगता प्रमाण पत्र के लिए घर बैठे आवेदन कर सकता है। यह लेख आपको पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझाने के लिए तैयार किया गया है।
विकलांगता प्रमाण पत्र क्या है?
विकलांगता प्रमाण पत्र एक आधिकारिक दस्तावेज़ होता है, जो यह साबित करता है कि किसी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, श्रवण, दृष्टि या अन्य किसी प्रकार की अस्थायी या स्थायी अक्षमता है। इस प्रमाण पत्र को सरकारी अस्पताल या अधिकृत चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है। यह दस्तावेज़ सरकारी योजनाओं, आरक्षण, पेंशन, छात्रवृत्ति और अन्य लाभों के लिए अनिवार्य होता है।
MP e-District पोर्टल क्या है?
e-District पोर्टल, मध्यप्रदेश शासन द्वारा शुरू की गई एक डिजिटल सुविधा है, जिसकी मदद से राज्यवासी विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों जैसे आय, निवास, जाति, जन्म, मृत्यु, विवाह आदि के लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस पोर्टल पर विकलांगता प्रमाण पत्र के अलावा जन्म, जाति, निवास, मृत्यु, विवाह जैसे कई प्रमाण पत्र भी बनाए जा सकते हैं। इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को तेज, पारदर्शी और काग़ज़ रहित बनाना है।
दिव्यांग प्रमाण पत्र की आवश्यकता क्यों है?
दिव्यांग प्रमाण पत्र कई कानूनी और सामाजिक उद्देश्यों के लिए आवश्यक होता है-
- विकलांग पेंशन योजना में आवेदन के लिए
- सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए
- स्कूल और कॉलेज में प्रवेश के समय छूट पाने हेतु
- रेलवे और बस किराए में रियायत के लिए
- सरकारी आवास योजनाओं में प्राथमिकता प्राप्त करने के लिए
- बीमा और पेंशन क्लेम हेतु
- आधार, पैन या वोटर कार्ड में विकलांग श्रेणी दिखाने के लिए
कौन-कौन कर सकता है आवेदन?
मध्यप्रदेश का कोई भी निवासी, जिसे निम्नलिखित में से कोई भी अक्षमता हो-
- 40% या उससे अधिक शारीरिक अक्षमता
- दृष्टि संबंधी समस्या (कम दृष्टि या पूरी अंधता)
- सुनने या बोलने में असमर्थता
- मानसिक विकलांगता
- स्थायी अंग भंग या अन्य चिकित्सकीय अक्षमता
आवश्यक दस्तावेज़ (स्कैन कॉपी में)
- आधार कार्ड – पहचान के लिए
- निवास प्रमाण पत्र जैसे राशन कार्ड, बिजली बिल, समग्र ID
- पुरानी मेडिकल रिपोर्ट (यदि हो)
- सरकारी अस्पताल से जारी डिसएबिलिटी रिपोर्ट (यदि पहले से मौजूद हो)
- पासपोर्ट साइज फोटो हाल की और साफ
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र (यदि छात्रवृत्ति आदि के लिए आवेदन कर रहे हैं)
- स्व-घोषणा पत्र
- परिवार के मुखिया की पहचान (जैसे समग्र ID)
आवेदन की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप
चरण 1: पोर्टल खोलें
सबसे पहले सरकारी वेबसाइट MP e-District पर जाएं।
चरण 2: लॉगिन या नया पंजीकरण
- अगर आपने पहले से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है, तो सीधे लॉगिन करें।
- अन्यथा नया उपयोगकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करें।
- मोबाइल नंबर से OTP वेरिफिकेशन करके यूजर ID बनाएं।
चरण 3: सेवा का चयन करें
वेबसाइट के होमपेज पर सर्टिफिकेट सर्विसेज पर जाएं और फिर विकलांग प्रमाण पत्र के ऑप्शन पर क्लिक करें।
चरण 4: आवेदन फॉर्म भरें
- आवेदक का नाम, जन्म तिथि, लिंग, पता, मोबाइल नंबर
- समग्र ID, आधार नंबर
- अक्षमता का प्रकार (जैसे दृष्टि, सुनने, मानसिक आदि)
- अक्षमता का प्रतिशत (यदि पहले से है)
- चिकित्सक का नाम और अस्पताल का विवरण (यदि पूर्व रिपोर्ट हो)
चरण 5: दस्तावेज़ अपलोड करें
- सारे डाउमेंट्स सही फॉर्मेट में अपलोड करें। या तो सभी JPG में हों या फिर PDF में।
- ध्यान रखें, फोटोग्राफ और स्कैन साफ हो।
- स्व-घोषणा पत्र पोर्टल से डाउनलोड करके भरें और अपलोड करें।
चरण 6: शुल्क भुगतान करें
- कुछ जिलों में यह सेवा निःशुल्क होती है।
- यदि भुगतान की आवश्यकता हो तो शुल्क ₹20 से ₹50 तक हो सकता है।
- भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करें – UPI, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग।
चरण 7: आवेदन सबमिट करें
- फॉर्म और दस्तावेज़ सही भरने के बाद Submit पर क्लिक करें।
- एप्लिकेशन नंबर नोट करें, यही आपके प्रमाण पत्र की ट्रैकिंग में काम आएगा।
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आवेदन की स्थिति कैसे ट्रैक करें?
- पोर्टल पर लॉगिन करें
- Track Application सेक्शन पर जाएं
- एप्लिकेशन नंबर डालें और वर्तमान स्थिति देखें
प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड करें?
- लॉगिन करने के बाद My Applications सेक्शन में जाएं
- आपके आवेदन की स्थिति अगर Approved दिखे तो
- Download Certificate पर क्लिक करें
- प्रमाण पत्र स्वीकृत होने के बाद, उसे PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करें और आवश्यकता अनुसार उसका प्रिंट निकालकर उपयोग में लें
कितना समय लगता है?
यदि दस्तावेज़ पूरे और सही हों तो सामान्यतः 7 से 15 कार्य दिवस के भीतर प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। यदि मेडिकल बोर्ड द्वारा जांच की आवश्यकता हो तो यह प्रक्रिया थोड़ा अधिक समय ले सकती है।
कुछ महत्वपूर्ण बातें
- आवेदन करते समय सभी जानकारी सत्य रूप में भरें
- समग्र ID और आधार कार्ड की जानकारी मेल खानी चाहिए
- मोबाइल नंबर ऐसा भरें जिस पर OTP और सूचनाएं मिलती रहें
- मेडिकल रिपोर्ट हमेशा सरकारी डॉक्टर से प्रमाणित होनी चाहिए
- दस्तावेज़ों की स्पष्टता और वैधता प्रक्रिया को तेज करती है।
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निष्कर्ष
अब मध्यप्रदेश के नागरिकों के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate) बनवाने की प्रक्रिया काफी सहज और पारदर्शी हो गई है। MP e-District पोर्टल ने विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को इतना आसान बना दिया है कि अब आपको न तो एजेंट की मदद लेनी पड़ेगी और न ही दफ्तर की भीड़ में समय गंवाना होगा।
यदि आप या आपके परिवार में कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक अक्षमता से प्रभावित है, तो यह प्रमाण पत्र बनवाना बेहद जरूरी है, ताकि सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का समय पर लाभ मिल सके।