MP e-District पोर्टल से मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं? जानिए स्टेप बाय स्टेप तरीका और जरूरी दस्तावेज

जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उससे संबंधित कई कानूनी और पारिवारिक कार्यों के लिए एक आधिकारिक दस्तावेज़ की ज़रूरत होती है, जिसे हम मृत्यु प्रमाण पत्र कहते हैं। यह प्रमाण पत्र न सिर्फ मृत्यु की तारीख और स्थान की पुष्टि करता है, बल्कि उत्तराधिकार, बीमा क्लेम, बैंक खाते, और संपत्ति संबंधी मामलों में भी आवश्यक होता है।

मध्यप्रदेश सरकार ने नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी डिजिटल सेवा शुरू की है, जिसकी मदद से महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र अब घर बैठे आवेदन कर प्राप्त किए जा सकते हैं।

मृत्यु प्रमाण पत्र क्या होता है?

मृत्यु प्रमाण पत्र एक कानूनी दस्तावेज़ होता है, जो यह सिद्ध करता है कि अमुक व्यक्ति का निधन कब, कहां और कैसे हुआ। इसे नगरपालिका, ग्राम पंचायत या नगर निगम द्वारा जारी किया जाता है। अब यह प्रक्रिया डिजिटल रूप में भी उपलब्ध है।

MP e-District पोर्टल क्या है?

https://mpedistrict.gov.in पर उपलब्ध MP e-District पोर्टल, राज्य सरकार का एक वैध और भरोसेमंद ऑनलाइन मंच है, जहां से नागरिक विभिन्न प्रकार के सरकारी प्रमाण-पत्रों के लिए सीधे इंटरनेट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, जैसे जन्म, विवाह, मृत्यु, जाति व निवास प्रमाण पत्र आदि। इसकी मदद से लोग घर बैठे आवेदन, ट्रैकिंग और प्रमाण पत्र डाउनलोड जैसी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं।

मृत्यु प्रमाण पत्र की ज़रूरत क्यों होती है?

  • उत्तराधिकार या संपत्ति हस्तांतरण के लिए
  • बीमा दावा करने हेतु
  • बैंक खाते बंद कराने या नाम बदलवाने के लिए
  • सरकारी योजनाओं का लाभ लेने हेतु
  • मृतक का पेंशन खाता बंद करने या क्लेम करने के लिए
  • मृत्यु के सरकारी रिकॉर्ड में एंट्री हेतु

कौन आवेदन कर सकता है?

  • मृतक के परिवार के सदस्य (पति/पत्नी, बेटा/बेटी, माता-पिता)
  • अस्पताल या संस्था जहां मृत्यु हुई
  • प्राधिकृत प्रतिनिधि

आवश्यक दस्तावेज़ (स्कैन कॉपी में)

  1. मृतक का आधार कार्ड या कोई पहचान प्रमाण
  2. मृत्यु की सूचना का प्रमाण (अस्पताल से / ग्राम सचिव से / शपथ पत्र)
  3. परिवार सदस्य का आधार कार्ड
  4. निवास प्रमाण (राशन कार्ड, बिजली बिल आदि)
  5. पासपोर्ट साइज फोटो (यदि मांगा जाए)
  6. स्वघोषणा पत्र (Self Declaration)

MP e-District पोर्टल से आवेदन की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया

Step 1:

ब्राउज़र में जाएं और आधिकारिक वेबसाइट खोलें:
https://mpedistrict.gov.in

Step 2:

लॉगिन करें या New User Registration से अकाउंट बनाएं।

Step 3:

होम पेज पर प्रमाण पत्र सेवाएं में जाकर मृत्यु प्रमाण पत्र का चयन करें।

Step 4:

आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें, मृतक का नाम, मृत्यु की तारीख, स्थान, कारण आदि।

Step 5:

सभी ज़रूरी दस्तावेज़ सही फॉर्मेट में अपलोड करें। ध्यान रहे कि डॉक्युमेंट्स साफ़ और स्पष्ट हों।

Step 6:

फॉर्म भरने के बाद ₹20–₹50 तक का शुल्क डिजिटल माध्यम (UPI/Net Banking) से जमा करें।

Step 7:

आवेदन सबमिट करें और रिसीव किए गए एप्लिकेशन नंबर को सुरक्षित रखें।

आवेदन की स्थिति कैसे देखें?

  1. पोर्टल पर लॉगिन करें।
  2. Track Application Status विकल्प पर जाएं।
  3. एप्लिकेशन नंबर दर्ज करें और स्थिति देखें।

प्रमाण पत्र डाउनलोड कैसे करें?

  1. आवेदन स्वीकृत हो जाने पर पोर्टल पर लॉगिन करें।
  2. My Applications सेक्शन में जाएं।
  3. Download Certificate पर क्लिक करें और PDF सेव करें।

कितने दिन में मिलेगा मृत्यु प्रमाण पत्र?

सामान्यतः आवेदन के 7 से 15 कार्य दिवस के भीतर प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। दस्तावेज़ों की स्पष्टता और सत्यता पर यह समय कम या अधिक हो सकता है।

सावन सोमवार व्रत 2025: तिथि, पूजा विधि, नियम, कथा और विशेष उपाय

कुछ ज़रूरी सुझाव

  • सभी दस्तावेज़ स्कैन करने से पहले अच्छी तरह जांच लें
  • फॉर्म भरते समय कोई भी जानकारी अधूरी या गलत न दें
  • ऐप्लिकेशन फॉर्म में मोबाइल नंबर सही-सही दर्ज करें, जिससे आपको OTP व आवेदन से संबंधित सूचनाएं समय पर प्राप्त हो सकें।
  • स्वघोषणा पत्र पर स्पष्ट हस्ताक्षर ज़रूरी हैं।

निष्कर्ष

राज्य के नागरिक अब मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए किसी कार्यालय में बार-बार जाने की परेशानी से बच सकते हैं। MP e-District पोर्टल के माध्यम से यह प्रक्रिया अब इतनी सरल हो गई है कि आप इसे बिना किसी बाहरी सहायता के, सीधे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से पूरा कर सकते हैं। बस आपके पास ज़रूरी दस्तावेज़ हों और इंटरनेट की सुविधा हो।

MP e-District Portal से मध्यप्रदेश निवास प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं? जानिए Step-by-Step तरीका और जरूरी दस्तावेज