MP RTE Admission 2026-27 योजना मध्यप्रदेश सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और वंचित समूहों (DG) के बच्चों को निशुल्क शिक्षा का अवसर प्रदान करना है। यह योजना 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निजी स्कूलों में 25% आरक्षण के माध्यम से शिक्षा का अधिकार देती है।
MP RTE Admission 2026-27 मे किस-किस को मिलेगा लाभ?
- बच्चा मध्यप्रदेश का स्थायी निवासी हो
- बच्चे की आयु प्रवेश वर्ष के अनुसार:
- नर्सरी/प्रथम कक्षा के लिए 3 से 7 वर्ष के बीच
- परिवार BPL, EWS, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य निर्धारित कमजोर वर्गों में आता हो
- परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा (₹1 लाख से ₹2.5 लाख के बीच) से कम हो
- परिवार के पास समग्र ID और निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है
2025-26 की तारीखों से MP RTE Admission 2026-27 की अनुमानित तारीखें
प्रक्रिया | 2025-26 की तिथि | 2026-27 अनुमानित |
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ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ | 23 फरवरी 2025 | अंतिम सप्ताह फरवरी 2026 |
आवेदन अंतिम तिथि | 10 मार्च 2025 | लगभग 10 मार्च 2026 |
दस्तावेज़ सत्यापन अंतिम तिथि | 16 मार्च 2025 | लगभग 15-16 मार्च 2026 |
Lottery प्रक्रिया | 18 मार्च 2025 | लगभग 18 मार्च 2026 |
प्रवेश तिथि | अप्रैल 2025 से | अप्रैल 2026 से अनुमानित |
किस पोर्टल से आवेदन होगा?
मध्यप्रदेश RTE प्रवेश प्रक्रिया का आवेदन MP शिक्षा विभाग की आधिकारिक RTE पोर्टल से किया जाता है: rteportal.mp.gov.in
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया (Step-by-Step)
- आधिकारिक वेबसाइट https://rteportal.mp.gov.in पर जाएं
- “ऑनलाइन आवेदन” लिंक पर क्लिक करें
- अभिभावक की समग्र ID दर्ज करें
- बच्चे की समग्र ID दर्ज करें
- अन्य जानकारी भरें – पता, मोबाइल नंबर, माता-पिता का नाम
- अधिकतम 15 स्कूलों का चयन करें
- आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें (PDF या JPG)
- फॉर्म सबमिट करें और रसीद सेव करें
MP RTE Admission 2026-27 के लिए आवश्यक दस्तावेज़
बच्चे के लिए
- समग्र ID
- जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल की TC
- आधार कार्ड (यदि है)
- पासपोर्ट साइज फोटो
अभिभावकों के लिए
- समग्र ID
- जाति प्रमाण पत्र (यदि SC/ST/OBC हो)
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- BPL कार्ड / राशन कार्ड (यदि उपलब्ध हो)
- मोबाइल नंबर और बैंक पासबुक की कॉपी (यदि ज़रूरी हो)
किन स्कूलों में मिलेगा प्रवेश?
RTE पोर्टल पर विद्यालय खोजें विकल्प से अपने क्षेत्र के RTE सूचीबद्ध स्कूलों को देखा जा सकता है।
- अभिभावक अधिकतम 15 स्कूल चुन सकते हैं
- स्कूल की दूरी और सीटों की उपलब्धता भी पोर्टल पर दिखती है
जिलेवार सीटों की कुल संख्या और वितरण
हर वर्ष जिलेवार, विकासखंड स्तर पर RTE के तहत सीटें निर्धारित की जाती हैं। सीटें संबंधित निजी स्कूलों की स्वीकृत क्षमता का 25% होती हैं।
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चयन प्रक्रिया- लॉटरी सिस्टम
- स्कूल में अधिक आवेदन होने पर लॉटरी से चयन होता है
- लॉटरी प्रक्रिया पोर्टल पर स्वत: होती है
- चयनित सूची पोर्टल पर प्रकाशित होती है
- अभिभावकों को SMS और पोर्टल पर जानकारी मिलती है
दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया
- ऑनलाइन आवेदन के बाद दस्तावेज़ डिजिटल रूप से वेरिफाई होते हैं
- गलती होने पर कारण सहित अस्वीकृति दिखाई जाती है
- समग्र ID पोर्टल से स्वतः वेरीफाई होता है
यदि आवेदन रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें?
- पोर्टल पर लॉगिन कर कारण जानें
- यदि संभव हो तो दस्तावेज़ सुधारकर पुनः आवेदन करें
- हेल्पलाइन या DEO कार्यालय से संपर्क करें
आवेदन में गलती हो जाए तो कैसे सुधारें?
- अंतिम तिथि से पहले “आवेदन संशोधन” ऑप्शन उपलब्ध रहता है
- पुनः लॉगिन कर फॉर्म एडिट करें
- नई रसीद निकालें
सीट मिल जाने पर आगे की प्रक्रिया
- चयनित स्कूल में समय पर संपर्क करें
- प्रवेश पत्र पोर्टल से निकालें
- दस्तावेज़ों की हार्ड कॉपी और आवेदन रसीद स्कूल में जमा करें
- प्रवेश की पुष्टि कराएं
RTE में मिलने वाली सुविधाएं
- पूरी स्कूल फीस का भुगतान सरकार करती है
- ड्रेस, किताबें, स्टेशनरी कुछ मामलों में स्कूल या सरकार द्वारा दी जाती है
- आवागमन खर्च कुछ जिलों में प्रतिपूर्ति के रूप में दिया जाता है
महत्वपूर्ण निर्देश और सुझाव
- आवेदन की तारीखों का पालन करें
- एक ही बच्चे के लिए दो बार आवेदन न करें
- समग्र ID अपडेट रखें
- स्कूलों का चुनाव सोच-समझकर करें
- आवेदन की रसीद और लॉगिन डिटेल्स सुरक्षित रखें
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निष्कर्ष
MP RTE Admission 2026-27 योजना के तहत मध्यप्रदेश के गरीब और पिछड़े परिवार के बच्चे अपने गांव या शहर के RTE सूचीबद्ध किसी भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में निशुल्क पढ़ाई कर सकते हैं। आवेदन भरते समय सभी दस्तावेज़ तैयार रखें और समयसीमा का पालन करें। नवीनतम अपडेट और दिशा-निर्देश के लिए https://rteportal.mp.gov.in/ पर विज़िट करते रहें।