Bank Locker Rules: RBI ने नए Bank Locker Rules को 1 जनवरी 2023 से लागू कर दिया है। कई सारे बैंक ग्राहक RBI के इन नए नियमों के बारे में नहीं जानते हैं। RBI ने बैंक लॉकर से संबंधित ग्राहकों के बढ़ते शिकायतों के कारण यह नए नियम लागू किए हैं।
RBI ने बैंको से ग्राहकों से नए Bank Locker Rules के अनुसार एग्रीमेंट में साइन लेने के लिए कहा है। RBI ने बैंको से कहा है कि 30 जून 2023 तक 50 प्रतिशत ग्राहकों से Bank Locker Rules के अनुसार एग्रीमेंट करवा ले। 30 सितंबर तक 75 प्रतिशत ग्राहकों से एग्रीमेंट में साइन करवा ले। 31 दिसंबर तक सभी ग्राहकों से एग्रीमेंट में साइन करवा ले।
RBI ने लागू किए नए Bank Locker Rules
RBI ने बैंक लॉकर से संबंधित ग्राहकों के बढ़ते शिकायतों के कारण नए Bank Locker Rules लागू किए हैं। इन नियमों के लागू होने के बाद बैंक अब यह नहीं कह सकते कि लॉकर के सामान के प्रति वह जिम्मेदार नहीं हैं। अब यदि लॉकर में चोरी, आग या भवन ढह जाने जैसी स्थिति में बैंको की जिम्मेदारी वार्षिक किराए के 100 गुना होगी।
तय समय सीमा के भीतर करना होगा साइन
RBI ने बैंको से ग्राहकों से तय सीमा के भीतर नए नियमों के अनुसार एग्रीमेंट में साइन लेने के लिए कहा है। RBI ने बैंको से कहा है कि 30 जून 2023 तक 50 प्रतिशत ग्राहकों से Bank Locker Rules के अनुसार एग्रीमेंट करवा ले। 30 सितंबर तक 75 प्रतिशत ग्राहकों से एग्रीमेंट में साइन करवा ले। 31 दिसंबर तक सभी ग्राहकों से एग्रीमेंट में साइन करवा ले।
RBI ने बैंको से कहा है ग्राहकों से एग्रीमेंट पर साइन लेने के बाद लॉकर एग्रीमेंट के स्टेट्स की जानकारी RBI के दक्ष पोर्टल में अपडेट करें। RBI ने बैंकों से कहा है कि ग्राहकों को नए Bank Locker Rules के बारे में जानकारी हो इसलिए एग्रीमेंट की एक कॉपी अपने पास रखे और एक कॉपी ग्राहकों को दे।
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