हरदा ब्लास्ट पीड़ित परिवारों के लिए राहत भरी खबर, जल्द ही मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे 18 करोड़

MP news Harda Blast
MP news Harda Blast । Image Source: Google

हरदा की फैक्ट्री में हुए धमाके से पीड़ित लोगों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल हाल ही में हाईकोर्ट ने इसे लेकर जरूरी आदेश दिया है। हाईकोर्ट की तरफ से मुआवजा वितरण पर लगी रोक को हटा दिया गया है।

हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के समय याचिकाकर्ता की समस्याओं को देखते हुए एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) को मुआवजा राशि तय करने का आदेश दिया है। इसके बाद एनजीटी की तरफ से हरदा जिला प्रशासन को घटना में हुए नुकसान के बारे में बताया। प्रशासन की तरफ से गठित समिति से विस्फोट में मारे गए 13 लोगों और 301 घायलों के लिए कुल 18.23 करोड़ रुपये मुआवजे के लिए कहा।

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ऐसे किया जाएगा मुआवजे का इंतजाम

रिपोर्ट के अनुसार, समिति ने बताया है कि मुआवजे की रकम से करीब 3 करोड़ रुपये फैक्ट्री मालिक की संपत्तियों की नीलामी करके इंतजाम किए जाएंगे। इसके बाद बाकी की रकम राज्य सरकार देगी। सरकार की तरफ से फैक्ट्री मालिक की 19 अचल संपत्तियां को सीज किया जाएगा, जिसकी नीलामी से 2.65 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है।

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बता दें कि अभी तक हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी थी और इसकी वजह से ही संपत्तियों की बिक्री और ट्रांसफर रुकी हुई थी। इसके बाद एनजीटी से अनुमति लेकर दोबारा शुरू किया जाएगा। वहीं फैक्ट्री मालिक की तरफ से कुर्क संपत्तियां फ्री कराने के लिए 3 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है।

ऐसे तय किया गया मुआवजा

13 मौतें होने पर 15 लाख प्रति व्यक्ति के मुआवजे के हिसाब से 1.95 करोड़ रुपये तय किए गए। 237 छोटी चोटों के लिए 3 लाख प्रति व्यक्ति के हिसाब से 7.11 करोड़ रुपये तय किए गए हैं। 64 गंभीर घायल होने पर 5 लाख प्रति व्यक्ति के हिसाब से 3.20 करोड़ रुपये तय किए गए हैं। 39 बेघर लोगों के लिए 5 लाख प्रति व्यक्ति के हिसाब से 1.95 करोड़ तय किए गए हैं। 201 घर खाली होने पर 2 लाख प्रति व्यक्ति के हिसाब से 4.02 करोड़ रुपये तय किए गए हैं।

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