PAN Aadhaar Link: अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने का आज अंतिम दिन है। भारत सरकार ने PAN Aadhaar Link के लिए 30 जून 2023 तक का ही समय दिया है। यदि आप अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने में विफल होते हैं तो आपका पैन नंबर निष्क्रिय किया जा सकता हैं।
यदि आपका पैन नंबर निष्क्रिय हो गया तो आपको वित्तीय लेन देन करने में, बैंक अकाउंट खोलने और कई अन्य कामों में समस्या हो सकती हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में तो यह भी कहा जा रहा हैं कि यदि आप PAN Aadhaar Link में विफल हो जाते हो तो आपको 10 हजार रूपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता हैं।
PAN Aadhaar Link अनिवार्य क्यों
भारत सरकार ने 30 जून 2023 तक पैन को आधार से लिंक करने का समय दिया है। जो व्यक्ति 30 जून 2023 तक पैन को आधार से लिंक नहीं करेगें उनका पैन नंबर निष्क्रिय किया जा सकता हैं। पैन नंबर के निष्क्रिय होने के बाद उन्हें वित्तीय लेन देन करने में, बैंक अकाउंट खोलने समेत अन्य कई कामों में समस्या हो सकती हैं।
भारत सरकार के अनुसार कई ऐसे नागरिक हैं जिन्हें एक से ज्यादा पैन नंबर आवंटित किए गए हैं। इसलिए पैन डेटा में डुप्लीकेशन को कम करने के लिए PAN Aadhaar Link का निर्णय लिया गया हैं।
इन लोगों को पैन कार्ड आधार लिंक करना है
भारत सरकार के अनुसार जिन लोगों को 1 जुलाई 2017 से पहले पैन नंबर आवंटित किए गए हैं और वह आधार संख्या प्राप्त करने के योग्य हैं उन्हें अपने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है।
इन्हें पैन आधार लिंक करना अनिवार्य नहीं
भारत सरकार ने कुछ प्रकार के लोगों को पैन आधार लिंक करने से छूट दी हैं। इन लोगों को पैन आधार लिंक करना अनिवार्य नहीं है।
- 80 वर्ष से अधिक आयु के लोग
- इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार अनिवासी
- जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है
पैन आधार लिंक कैसे करें
आप इनकम टैक्स की वेबसाइट http://www.incometax.gov.in पर जाकर अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं।
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