MP Lok Sabha Election 2024: अगर किसी के पास वोटर ID कार्ड न हो तो वोट कैसे करे, MP के निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी

Lok Sabha Elections 2024: मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) के पहला चरण की वोटिंग कल यानी 19 अप्रैल को होनी हैं। जानकारी आ रही है कि चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब सवाल यह है कि लोग भी वोटिंग के तैयार है, लेकिन इनमें से कई ऐसे लोग होंगे जिनका वोटर आईडी कार्ड (Voter ID Card) खो गया हो या अपडेट ही न हुआ हो और उनके पास न आया हो। अब इसी का हल निर्वाचन आयोग (Elections Commission) ने दिया है।

बता दें कि निर्वाचन आयोग ने कहा है कि बिना वोटर आईडी कार्ड (Voter ID Card) के वोट डाला जा सकता है। हालांकि उनके पास कुछ अन्य जरूरी दस्तावेज हों। चलिए हम आपको बताते हैं कि कौन से दस्तावेज होने जरूरी हैं, जिनके जरिए वोट डाला जा सकता है।

मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने प्रेस कॉन्फ्रेस करके जानकारी दी कि अगर किसी का नाम वोटिंग लिस्ट में है और उसके पास  वोटर आईडी कार्ड न हो तो वो अन्य 12 तरह के ऑप्शनल दस्तावेज के साथ वोटिंग कर सकता है। निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा का जॉब लाइसेंस, पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज सहित कई दस्तवेजों का इस्तेमाल करके वोट डाला जा सकता है।

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इसके आलावा मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि, अगर आपक नाम वोटिंग लिस्ट में है और किसी वजह से आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है या ख़राब हो गया हो या खो गया हो तो परेशान न हों। मतदान पर्चा का वितरण फर्स्ट फेज और दूसरे फेज दोनों के लिए हो गया है। वहीं किसी वोटर को पर्ची न मिली हो तो वह यह बिल्कुल न सोचे कि वह वोट नहीं कर सकता है।

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उन्होंने आगे बताया कि वोट करने के लिए सबसे जरूरी चीज यह है कि वोटिंग लिस्ट में आपका नाम हो। वोटर पर्ची को हर किसी के पास पहुंचाई गई है। वोटर पर्ची में एक क्यूआर कोड दिया गया होगा, जिसमें वोटिंग से जुड़ी सभी जानकारी जैसे कि, बूथ कहां और कौन से कमरे में है, वोटिंग लिस्ट की जानकारी क्या है।